आगरा लाईब न्यूज। रात्रि में बन्द दुकानों का ताला एवं मकान में लगे जंगले को तोड़कर आभूषण, मोबाइल व नगदी चोरी करने की दो घटनाओं में संलिप्त एक आरोपी को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष दो माह 20 दिन के कारावास व 500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।पीड़ित मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र कोमल प्रसाद गुप्ता निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उनके व अन्य पड़ोसियों की दुकान का रात्रि में ताला तोड़कर दुकान के अन्दर रखे 10 हजार रुपये व एक मोबाइल फोन व अन्य दुकानों से कैश चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा पीड़ित रिन्कू उर्फ राहुल वर्मा पुत्र राजकुमार निवासी 15/295 चारसू रोड सत्संग गली घटिया आश्रम थाना हरीपर्वत द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसके मकान में लगे जंगले को तोड़कर घर के अन्दर घुसकर एक जोड़ी सोने के टॉप्स पुरानी लौंग व 6 हजार रूपये चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया।

चोरी की घटनाओं की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए एक फरवरी 2017 को आरोपी भूरा उर्फ नाजिम पुत्र साबिर खाँ निवासी नई आबादी पक्की सराय ताजगंज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के कब्जे से सम्बन्धित एक मोबाइल फोन माइक्रोमैक्स व 10,445 व एक अदद लौंग पीली धातु बरामद हुए। विवेचक द्वारा सटीक जांच प्रक्रिया ने आरोपी के खिलाफ वास्तविक साक्ष्य एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं उपरोक्त दोनों अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर आठ फरवरी 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। पीड़ित को त्वरित न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है।
इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस आयुक्त आगरा द्वारा अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन तथा मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहांन की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष कराई गई। न्यायालय एसीजेएम 4 आगरा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को आरोपी भूरा उर्फ नाजिम को दोषी पाया एवं आरोपी को तीन वर्ष दो माह 20 दिन के कारावास व पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।