राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने बच्चों की सुरक्षा संबंधी पूछे सवाल ?

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आगरा लाईव न्यूज। आज राज्यसभा में राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों व शिक्षकों की सुरक्षा तथा परिवहन संबंधी अनुपूरक प्रश्न पूछे। इन प्रश्नों के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राज्य सरकारें प्रस्ताव देगी तो देश के सभी सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। आपको बता दें बुधवार को राज्यसभा में सांसद नवीन ने अनुपूरक प्रश्न किया- क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय परिसरों में सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित करने की कोई ठोस योजना है? यदि ऐसी योजना नहीं है, तो क्या सरकार इस दिशा में विचार कर रही है, और इसे लागू करने की संभावित समयसीमा क्या होगी?

क्या सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को संरचनात्मक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मानकों के लिए समय-समय पर प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है? शिक्षा राज्यमत्री जयंत चौधरी ने उत्तर दिया, यह महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिगत प्रवेश द्वार, निकास द्वार और संभावित खतरनाक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव है। रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए। गाइड लाइन 1 अक्टूबर, 2021 को जारी की हैं, उसमें भी सीसीटीवी का जिक्र है। स्कूली सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए चलाए जा रहे समग्र शिक्षा में भी सीसीटीवी का प्रावधान है। अगर कोई राज्य सरकार समग्र शिक्षा के अंतर्गत सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

सांसद नवीन जैन ने दूसरा अनुपूरक प्रश्न किया, क्या शिक्षा मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यालयों में विद्यार्थियों को घर से विद्यालय और वापसी के दौरान सुरक्षित परिवहन के लिए कौन-कौन से विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं? क्या इन वाहनों में मानक क्षमता से अधिक बच्चों के परिवहन की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी की कोई व्यवस्था है? यदि वाहन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का क्या प्रावधान है?एनडीएमए के दिशा-निर्देशों में स्कूल सुरक्षा नीति पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी का प्रावधान है, जिसमें वार्षिक मॉक ड्रिल आयोजित करना, अग्निशामक यंत्रों की स्थापना, स्कूल सुरक्षा और आपदा तैयारी में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षण, ज्वलनशील और विषाक्त सामग्री के भंडारण के संबंध में सुरक्षा मानदंडों का पालन और केवल उन स्कूलों को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करना शामिल है जो विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा से संबंधित संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं। 22.08.2024 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देशों को लागू करने की बात दोहराई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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