ढाई साल पुराने हत्या कांड में 9 दोषियों को उम्रकैद, अदालत ने कहा—“समाज में भय और क्रूरता का प्रतीक है यह हत्या

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”जितेंद्र कुशवाहा, क्राइम रिपोर्टर | Agra Live News

🔥 ढाई साल बाद मिला इंसाफ

आगरा में ढाई साल पुराने एक सनसनीखेज हत्या कांड में अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अपर जिला जज (पांच) मृदुल की अदालत ने युवक आबिद उर्फ मूसा की हत्या के मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर ₹2.15 लाख का सामूहिक जुर्माना भी लगाया।

💔 शराब पिलाने के बाद की थी बेरहमी से हत्या

थाना रकाबगंज क्षेत्र में हुई यह वारदात 2023 में पूरे शहर को हिला देने वाली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आबिद उर्फ मूसा को शराब पिलाने के बहाने बुलाकर सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी।नशे की हालत में उसे पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा गया। हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया था।

🕵️‍♂️ पुलिस ने जुटाए थे पुख्ता सबूत

रकाबगंज पुलिस ने इस केस में वैज्ञानिक साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सबूत के रूप में अदालत में पेश किया।अभियोजन पक्ष की ओर से मज़बूत पैरवी की गई, जिसके बाद अदालत ने माना कि सभी नौ अभियुक्तों ने मिलकर आबिद की जान ली।

⚖️ अदालत का सख्त रुख—“ऐसे अपराधियों के लिए नरमी नहीं” फैसला सुनाते हुए अपर जिला जज मृदुल ने टिप्पणी की कि— “यह अपराध समाज में भय और क्रूरता का प्रतीक है। ऐसे अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी की गुंजाइश नहीं है।” अदालत ने कहा कि सबूतों की कड़ी और गवाहों के बयानों ने अभियुक्तों की संलिप्तता को पूरी तरह सिद्ध कर दिया है।

👥 ये हैं सजा पाने वाले नौ आरोपी

अदालत ने मंटोला क्षेत्र के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें शामिल हैं —संजू, टीटू, बकरा, ब्रजेश, कलुआ, राजाबाबू, गुलाब सिंह, संदीप और नरेंद्र। सभी पर धारा 302 (हत्या) के तहत दोष सिद्ध किया गया है।

🚨 अदालत परिसर में कड़ा सुरक्षा पहरा

सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत परिसर में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। फैसले के बाद परिजनों में संतोष का माहौल रहा, जबकि दोषियों के परिवार में तनाव देखा गया।पुलिस ने दोषियों को कोर्ट से जेल भेजने तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी।

📰 यह फैसला बना चर्चा का विषय

यह फैसला अब आगरा की न्यायिक इतिहास में एक अहम उदाहरण बन गया है। ढाई साल तक चली सुनवाई, 22 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस केस को मुकाम तक पहुंचाया। न्यायिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत करेगा।

🔴 विशेष क्राइम रिपोर्ट — Agra Live News ब्यूरो

✍️ रिपोर्ट: जितेंद्र कुशवाहा, क्राइम रिपोर्टर

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