आगरा लाईव न्यूज। नववर्ष-2026 के आगमन की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर 2025 को शहर में शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट आगरा द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नववर्ष के अवसर पर शहर के सभी थाना क्षेत्रों में होटल, क्लब और अन्य स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देशी व विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों की भी भारी भीड़ उमड़ती है। देर रात तक सड़कों पर आवागमन बना रहता है, वहीं कुछ मामलों में नशे की हालत में तेज रफ्तार वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त नगर, कमिश्नरेट आगरा सैय्यद अली अब्बास द्वारा नववर्ष के मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार कमिश्नरेट आगरा में धारा 163 बीएनएसएस के प्रावधानों का पूर्ण पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के खिलाफ विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए होटल और क्लब संचालकों को अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संचालकों को 22 दिसंबर 2025 तक अपने आवेदन कार्यक्रमों की सूची सहित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में जमा करना होगा। 25 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी कार्यक्रम की अनुमति मान्य नहीं होगी। जिन होटल या क्लब संचालकों के पास बार संचालन का वैध लाइसेंस नहीं है, उनके द्वारा शराब परोसने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी होटल और क्लब संचालकों को अपने परिसर में ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी हालत में वाहनों को सड़क पर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार का असलहा परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी और हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नववर्ष से संबंधित कोई भी कार्यक्रम सड़क पर आयोजित नहीं किया जा सकेगा और सभी आयोजन निर्धारित गाइडलाइन व समयावधि के भीतर ही संपन्न कराने होंगे।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होटल और क्लब संचालकों को सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाने होंगे और उनका मानचित्र संबंधित थाना प्रभारी को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। जिन प्रतिष्ठानों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड या मार्शल तैनात हैं, उन्हें कार्यक्रम समाप्ति तक मुख्य द्वार पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। ऐतिहासिक स्थलों, भीड़-भाड़ वाले और रिहायशी इलाकों के आसपास तेज आवाज वाली आतिशबाजी और अधिक ज्वलनशील विस्फोटकों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन कैमरा उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है और रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण रोक रहेगी।
जिन होटल और क्लबों में कपल एंट्री का प्रावधान किया गया है, वहां एकल व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। किसी भी प्रतिष्ठान की निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की घटना के लिए आयोजक स्वयं जिम्मेदार होगा। सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। इसके अलावा आयोजकों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा एवं लोक निर्माण विभाग से आवश्यक सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नरेट आगरा ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नववर्ष का स्वागत शांति, संयम और जिम्मेदारी के साथ करें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

