पुलिस ने बना दिया बिजली चोर, 12 साल बाद धुला बेगुनाही का दाग, अदालत से बरी होने पर मिली राहत, पुलिस विवेचना पर उठे सवाल ?

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आगरा लाईव न्यूज। अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव साही निवासी बुजुर्ग तुहीराम को बिजली चोरी के एक मामले में 12 साल बाद अदालत से राहत मिली है। हमनाम होने के कारण पुलिस ने उन्हें आरोपी बना दिया था। विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। फैसले के बाद तुहीराम ने राहत की सांस ली है। मामला वर्ष 2012 का है। 22 नवंबर को बिजली विभाग की टीम ने गांव के बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटे थे। इसके बाद 29 नवंबर 2012 को गांव में चेकिंग के दौरान कटिया डालकर बिजली चोरी करते हुए पांच लोगों को पकड़ा गया। तत्कालीन अवर अभियंता की तहरीर पर अछनेरा थाने में तुहीराम समेत पांच लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में तुहीराम पुत्र मोहन को आरोपी बना दिया गया, जबकि मौके पर पकड़ा गया व्यक्ति तुहीराम पुत्र मोना राम था। हमनाम होने के कारण यह गलती हुई, जिसका खामियाजा निर्दोष तुहीराम को भुगतना पड़ा। वर्ष 2014 में अदालत से नोटिस मिलने पर तुहीराम को इस मुकदमे की जानकारी हुई। इससे पहले उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और अपने निर्दोष होने के प्रमाण भी दिए, लेकिन मामला नहीं सुधारा गया।

तुहीराम ने बताया कि उनके नाम पर उस समय न तो बिजली कनेक्शन था और न ही कोई बकाया। वर्ष 2007 में उन्होंने अपने नाम का कनेक्शन कटवाकर अपने बेटे कृष्णा के नाम से नया कनेक्शन करा लिया था। इसके बावजूद उन्हें बिजली चोरी के मामले में आरोपी बनाया गया। मामला अदालत में चलता रहा और तुहीराम को 12 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। आखिरकार विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध ज्ञानेंद्र राव की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। फैसले के बाद तुहीराम ने कहा कि उन्होंने बिना किसी गलती के लंबे समय तक मुकदमे का सामना किया। अब अदालत से राहत मिलने के बाद उन्हें सुकून मिला है। वहीं, इस मामले ने पुलिस विवेचना की प्रक्रिया और नाम के आधार पर की गई जांच पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।






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