आगरा लाईव न्यूज। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार (IPS) एवं पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास के निर्देशन में कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। थाना सिकंदरा प्रभारी प्रदीप त्रिपाठी के नेतृत्व में रूनकता चौकी क्षेत्र की सिल्वर स्टेट कॉलोनी में चल रहे अवैध गैस कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने 36 एलपीजी सिलेंडर समेत भारी मात्रा में रिफिलिंग से जुड़ा सामान बरामद किया।
जानकारी के अनुसार, 13 दिसंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे चौकी प्रभारी नीलेश शर्मा को स्थानीय नागरिकों द्वारा सूचना दी गई कि सिल्वर स्टेट कॉलोनी के एक मकान में लंबे समय से गैस सिलेंडरों की अवैध खरीद-फरोख्त और रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे पूरे मोहल्ले में दुर्गंध फैली रहती है और किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। सूचना मिलते ही उ0नि0 नीलेश शर्मा द्वारा पूर्ति निरीक्षक को अवगत कराया गया, जिसके बाद पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर टीम ने मोहल्लेवासियों से पूछताछ की। नाम न छापने की शर्त पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त मकान, जिसके मालिक धर्मेन्द्र सिंह तोमर निवासी सिकंदरा, आगरा हैं, वहां घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की अवैध खरीद-फरोख्त और रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। लोगों ने यह भी बताया कि शैलेन्द्र चौहान उर्फ अंशू निवासी सिकंदरा, जो कि हॉकर का कार्य करता है, इस पूरे अवैध कारोबार का संचालन करता है।
जब पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम बताए गए मकान पर पहुंची तो मकान का दरवाजा खुला मिला। कई बार आवाज देने के बावजूद कोई बाहर नहीं आया। मोहल्लेवासियों ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही शैलेन्द्र चौहान उर्फ अंशू मौके से फरार हो गया। इसके बाद टीम ने वीडियोग्राफी कराते हुए मकान के अंदर प्रवेश किया, जहां अवैध गैस रिफिलिंग का पूरा जखीरा मिला। मौके से 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले इंडेन कंपनी के 26 घरेलू गैस सिलेंडर (खाली) तथा 19 किलोग्राम क्षमता वाले इंडेन कंपनी के 10 व्यावसायिक गैस सिलेंडर (09 खाली व 01 भरा हुआ) बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त सफेद धातु की बांसुरी, केमिकल का डिब्बा (stainol लिखा हुआ), सात खाली कैप, गैस कारोबार का हिसाब-किताब लिखा रजिस्टर तथा एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UP 80 CE 4449 भी मौके से बरामद कर सीज की गई।
जांच में स्पष्ट हुआ कि धर्मेन्द्र सिंह एवं शैलेन्द्र चौहान उर्फ अंशू द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, रिफिलिंग और कालाबाजारी की जा रही थी। यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण) विनियमन आदेश 2000 (संशोधित 2001) का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए कुल 36 गैस सिलेंडर एवं अन्य रिफिलिंग सामग्री को प्रेम इंडेन गैस सर्विस, रूनकता (विकास खंड अछनेरा, तहसील किरावली) के स्वामी संदीप चौधरी के सुपुर्द किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जब्त सामान के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए तथा सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश पर प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में धर्मेन्द्र सिंह निवासी सिकंदरा, आगरा एवं शैलेन्द्र चौहान उर्फ अंशू निवासी सिकंदरा, आगरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
पूरी कार्रवाई में रूनकता चौकी प्रभारी उ0नि0 नीलेश शर्मा के साथ उ0नि0 अंकित तोमर, उ0नि0 पवन कुमार, कांस्टेबल नरेन्द्र, कांस्टेबल नासिम अली तथा हेड कांस्टेबल महेश कुमार शामिल रहे। पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और गैस माफियाओं में दहशत का माहौल बना हुआ है।

