धारा 163 लागू : एक जगह पांच या उससे अधिक लोग एकत्रित हुए तो होगा एक्शन

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आगरा लाईव न्यूज। आगरा में आगामी त्योहारों व होने वो कार्यक्रमों को देखते हुए धारा 163 बीएनएसएस लागू किया गया है। आपको बता दें 19 फरवरी को शिवाजी जयंती, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, एक मार्च को रमजाान माह की शुरुआत, 13 मार्च को होली का त्योहार, 30 मार्च से चैत्र नवरात्र प्रारंभ, 31 मर्च को ईद उल फितर, 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 12 अप्रैल को हनुमान जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे को सकुशन संपन्न कराने व उक्त अवसरों व त्योहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व आगरा की शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है व जनभावना को उद्वेलित करके भड़का सकते है, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे अवसर पर कतिपय आपराधिक एवं निहित स्वाथों से प्रेरित असामाजिक तत्व उक्त पर्व के दौरान शान्ति व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते है।

आगरा पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी ने धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिए हैं। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रदर्शन, बिना कोई अनुमति झांकी, जुलूस आदि कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।

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