आगरा लाईव न्यूज। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर जलाने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए 7 साल के साधारण कारावास और ₹6,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे/एफटीसी-01, आगरा ने 24 मार्च 2025 को सुनाया। आपको बता दें फिरोजाबाद निवासी अविनाश उर्फ बंटू ने थाना पिनाहट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 22 फरवरी 2020 को पति विजय पुत्र थान सिंह उर्फ गबड्डा ने अन्य ससुरालियों के साथ मिलकर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। 1 नवंबर 2020 को आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान धारा 498ए, 304बी भादवि और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं। 20 जनवरी 2021 को चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त विजय को दोषी करार दिया और 7 साल की कैद और ₹6,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करेगा। आगरा पुलिस ने कहा कि वह महिला सुरक्षा और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।