आगरा लाईव। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष एवं जिला मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन एवं शुद्धिकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 की कार्यवाही के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर मतदाता सूचियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा रहा है। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्राप्त फार्म-6 (नया नाम जोड़ने), फार्म-7 (नाम हटाने) एवं फार्म-8 (संशोधन) की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही फार्म-6 की प्रोसेसिंग, उनके निस्तारण तथा नोटिस जनरेशन, डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग और सुनवाई की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी साझा की गई। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर नियमित रूप से बैठकर आमजन को सहयोग प्रदान करें, ताकि नागरिकों को फार्म भरने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस पर अपर जिलाधिकारी (नगर) ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में सभी बीएलओ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक अपने संबंधित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे और आमजन से फार्म-6, 7 एवं 8 प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुंचकर निःशुल्क फार्म-6 प्राप्त कर सकते हैं। फार्म के साथ रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण तथा परिवार के किसी सदस्य का ईपिक/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा जो मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरा जाएगा। वहीं जिन मतदाताओं को अपने नाम, पता, आयु या अन्य विवरणों में संशोधन कराना है, वे साक्ष्य सहित फार्म-8 भरकर संबंधित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा कर सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी (नगर) ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें, जिससे आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची के आधार पर कराए जा सकें।

