आगरा लाईव न्यूज। नगर निगम के पशु कल्याण विभाग ने शहर में पालतू कुत्तों और अन्य जानवरों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। निगम की टीम जल्द ही विशेष अभियान चलाकर ऐसे कुत्तों की पहचान करेगी, जिनका पंजीकरण नहीं कराया गया है। यदि कोई पालतू कुत्ता बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर घूमता पाया जाता है, तो नगर निगम के कर्मी उसे पकड़कर एबीसी (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटर भेज देंगे। इसके बाद कुत्ते के मालिक को उसे छुड़ाने के लिए निर्धारित जुर्माने के साथ-साथ प्रतिदिन की डाइट का खर्च भी अदा करना होगा।
नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें विदेशी नस्ल के कुत्ते के लिए 500 रुपये और देसी नस्ल के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, बिल्ली, खरगोश और गिनी पिग का भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर को रेबीज मुक्त बनाना है, जिसके तहत अब तक 71 हजार से अधिक लावारिस कुत्तों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब पालतू कुत्तों का भी टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके।
शहर में अनुमानित रूप से 25 हजार से अधिक पालतू कुत्ते और एक लाख से अधिक लावारिस कुत्ते हैं, जिनकी नियमित निगरानी की जा रही है। मार्च के अंतिम सप्ताह से नगर निगम की टीमें कॉलोनियों और घनी आबादी वाले इलाकों में जाकर अपंजीकृत पालतू कुत्तों की पहचान करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस संबंध में नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9359740578 और 1533 जारी किए हैं, जहां संपर्क कर पंजीकरण से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नगर निगम ने सभी पशु पालकों से अपील की है कि वे एक अप्रैल से पहले अपने पालतू कुत्तों और अन्य जानवरों का पंजीकरण करवा लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
क्राइम रिपोर्टर ब्रजमोहन निगम की रिपोर्ट